क्र.सं. | दुर्घटना में हुई मृत्यु/क्षति का प्रकार | दुर्घटना पर देय भुगतान |
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1 | दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर | 10 लाख रूपये |
2 | दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर | 5 लाख रूपये |
3 | दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर ) | 3 लाख रूपये |
4 | दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) | 1.5 लाख रूपये |
मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमित/पंजीकृत परिवार के सम्मिलित हों
पाँचों विद्युत कम्पनियों के वे सभी विद्युतकर्मी, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में ही कवर नहीं कर रहे है, के समस्त परिवार भी योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार माने जाएँगे
आरजीएच्एस के तहत पंजीकृत परिवार
योजना का संचालन, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जायेगा
मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर
यह योजना जनआधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा
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इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के किसी/किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने / स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में नियमानुसार राशि का भुगतान परिवार की मुखिया के उस बैंक खाते में किया जायेगा जो जनाधार से लिंक हो
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का एवं दुर्घटना का विवरण भरें
पालिसी नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें और जानाधार से प्राप्त बैंक खाते के विवरण की जांच करें
दावा राशि का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा