• info@mcdby.rajasthan.gov.in
  • 954-648-1802

देय भुगतान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत

लाभार्थी परिवार एवं बीमित सदस्य

पंजीकृत परिवार

मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमित/पंजीकृत परिवार के सम्मिलित हों

विद्युतकर्मी

पाँचों विद्युत कम्पनियों के वे सभी विद्युतकर्मी, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में ही कवर नहीं कर रहे है, के समस्त परिवार भी योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार माने जाएँगे

आरजीएचएस परिवार

आरजीएच्एस के तहत पंजीकृत परिवार

योजना की खास बातें

योजना का संचालन, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जायेगा
मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर

यह योजना जनआधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा

इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के किसी/किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने / स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में नियमानुसार राशि का भुगतान परिवार की मुखिया के उस बैंक खाते में किया जायेगा जो जनाधार से लिंक हो

सरल प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत लाभ लेने की सरल प्रक्रिया

विवरण भरें

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का एवं दुर्घटना का विवरण भरें

दस्तावेज़ जमा करें

पालिसी नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें और जानाधार से प्राप्त बैंक खाते के विवरण की जांच करें

भुगतान

दावा राशि का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा

क्या आप हमारी योजना या नीति के बारे में जानना चाहते हैं?